हाईकोर्ट ने पत्रकार विनीत नारायण पर दर्ज एफआईआर को लेकर पुलिस को फिर लगाई फटकार

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इलाहाबाद/मथुरा। श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय एवं उनके भाई पर गौशाला भूमि कब्जे के आरोप वाली पोस्ट लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण हुई एफआईआर में 28 जुलाई बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुनः ऊप्र पुलिस को जम कर फटकार लगाई। दो जजों की खंडपीठ ने सरकारी अधिवक्ता को फटकार लगाते हुए बिजनौर एसपी को 5 अगस्त से पहले हलफनामा दाखिल करने के आदेश दिए।

अवगत हों कि वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण ने श्रीराम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के भाई संजय बंसल पर गौशाला की करोड़ों रूपए की बेशकीमती जमीन पर कब्जा करने संबंधी पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखी थी। इसके बाद संजय बंसल की तहरीर पर जिला बिजनौर में विनीत नारायण, उनके सहयोगी रजनीश कपूर एवं आरएसएस की मेरठ प्रांत की गौरक्षा प्रशिक्षण प्रमुख अलका लाहोटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया था। जिसके बाद पत्रकार विनीत नारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली थी।

उल्लेखनीय है कि 20 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को अगले 48 घंटे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था, किंतु आईओ के अलावा किसी ने अपने जवाब दाखिल नहीं किए। इस पर न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंड पीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि हम एसपी बिजनौर को तलब करेंगे। इस पर सरकारी वकील ने काफी देर तक कोर्ट से याचना की कि एसपी को स्वयं उपस्थित होने का आदेश न किया जाए। काफी देर बहस होने के बाद न्यायाधीश इस बात पर सहमत हुए कि 5 अगस्त तक हलफनामा प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में एसपी को स्वयं अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा।

वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण

न्यायमूर्ति एस पी केसरवानी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंड पीठ ने सरकारी वकील को फटकार लगाते हुए नाराज़गी जताई और बिजनोर के पुलिस अधीक्षक को व्यक्तिगत हलफ़नामा दाखिल करने के आदेश दिए। साथ ही यह भी कहा कि सुनवाई की अगली तारीख़ 5 अगस्त 2021 से पहले हलफ़नामा दाखिल न हो पाने की स्थिति में एसपी को कोर्ट में खुद हाज़िर होना होगा।

बता दें कि इस मामले में पत्रकार विनीत नारायण, उनके सहयोगी रजनीश कपूर और आरएसएस की मेरठ प्रांत की गौरक्षा प्रशिक्षण प्रमुख अलका लाहोटी के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज कराने वाले, अयोध्या राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय के भाई संजय बंसल ने भी अदालत के आदेश के बावजूद आज तक कोई हलफ़नामा दाखिल नहीं किया।

दूसरी ओर आईओ ने अपने हलफनामे लिखा है कि शिकायतकर्ता संजय बंसल बार-बार सम्पर्क करने के बावजूद शहर (नगीना) में उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए अभी तक उनका बयान नहीं लिखा जा सका है और जाँच आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस पर अदालत ने सरकारी अधिवक्ता को पुनः फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में जांच का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि यह एफआईआर फर्जी है। मामले की सुनवाई अब 5 अगस्त को निश्चित हुई है और तब तक आरोपियों की गिरफ़्तारी पर रोक जारी रहेगी। विनीत नारायण व रजनीश कपूर के पक्ष से उनके अधिवक्ता रमेश उपाध्याय, शिवम् यादव व सौरभ यादव कोर्ट में उपस्थित थे।

सौरभ यादव ने “विषबाण” को फोन पर बताया कि अब 5 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी। सरकारी वकील को आदेश दिया है कि 5 अगस्त तक एसपी बिजनौर कोर्ट में हलफनामा दाखिल करें। यदि एसपी ने हलफनामा दाखिल नहीं किया तो एसपी को कोर्ट तलब कर सकती है।

पत्रकार विनीत नारायण की गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट ने लगाई पुलिस को फटकार