6 वर्षीय मासूम के साथ किया था दुष्कर्म, 20 साल के कठोर कारावास की सजा

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मथुरा। थाना रिफाइनरी क्षेत्र में 6 वर्ष की मासूम के साथ बलात्कार और अप्राकृतिक कृत्य को अंजाम देने वाले युवक को शुक्रवार को सजा सुनाई गई। न्यायालय ने अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1.25 लाख रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यदि अभियुक्त अर्थदंड अदा नहीं करता है तो 2.5 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जबकि अर्थदंड की राशि राज्य सरकार द्वारा पीड़िता को अदा की जाएगी।

थाना रिफाइनरी क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में 6 वर्ष की मासूम चबूतरे पर खेल रही थी। इस दौरान उसकी मां भी उसके पास बैठी थी। इसी दौरान पड़ोसी किशोर मासूम बच्ची को टॉफी खिलाने के बहाने ले गया और खंडहर में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। साथ ही अप्राकृतिक कृत्य भी किया। जब मां ने बच्ची के रोने चीखने की आवाज सुनी तो वह घटनास्थल पहुंची। मासूम बच्ची को लहूलुहान देखकर मां वहीं चीखकर अचेत हो गई। मां को देखकर आरोपी किशोर वहां से भाग खड़ा हुआ। स्थानीय लोग चीख पुकार सुनकर वहां पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी।

पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना रिफाइनरी में 3 मार्च 2017 को आरोपी के खिलाफ धारा 376, 377 एवं पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा मामले में चार्जशीट लगाने के बाद न्यायालय में सुनवाई आरंभ हुई। इस मामले में शासन की ओर से अपर शासकीय अधिवक्ता सुभाषचंद चतुर्वेदी, वादी की ओर से धनेंद्र शर्मा एडवोकेट और आरोपी पक्ष की तरफ से योगेश तिवारी एडवोकेट ने पैरवी की।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पोक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 2 के अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश अमर सिंह ने शुक्रवार को आरोपी को 20 के कठोर कारावास एवं 1.25 लाख रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह धनराशि अभियुक्त द्वारा पीड़िता के परिजनों को देनी होगी। यदि अभियुक्त अर्थदंड देने से इंकार करता है तो उसे 2.5 वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं न्यायालय के आदेशानुसार अर्थदंड 1.25 लाख रूपए की राशि राज्य सरकार द्वारा पीड़िता को दी जाएगी। वर्तमान में अभियुक्त शैलू उर्फ शैलेंद्र पुत्र मूलचंद निवासी थाना रिफाइनरी की आयु करीब 20 वर्ष है। यह घटना होने के करीब 6 महीने बाद तक जेल में रहा था और उसके बाद से जमानत पर बाहर चल रहा था। शुक्रवार को सजा सुनाए जाने के साथ ही पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया।

एडीजीसी क्रिमिनल सुभाष चंद चतुर्वेदी ने विषबाण न्यूज को बताया कि मात्र 6 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ आरोपी ने प्राकृतिक और अप्राकृतिम मैथुन किया था। अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास एवं 1.25 लाख रूपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। घटना के समय आरोपी की आयु 18 वर्ष से कम थी और वह नाबालिग था। इसके चलते उसे आजीवन कारावास की सजा नहीं सुनाई जा सकी।