बिना हेलमेट चले तो भरना होगा 1000 का जुर्माना

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मथुरा। यदि आप भी बिना हेलमेट बाइक अथवा स्कूटर चलाने के शौकीन हैं तो अब थोड़ा संभल कर बाहर निकलें। यदि अब पुलिस ने बिना हेलमेट का चालान किया तो आपको जुर्माने के रुप से पहले से चले आ रहे जुर्माने की दोगुनी राशि जेब से अदा करनी होगी। साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन चलाने पर भी जुर्माने को बढ़ा दिया गया है। यह बदलाव यूपी में कैबिनेट ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन करते हुए किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित की गई। इसमें कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। इसमें व्हीकल रजिस्ट्रेशन पोर्टेबिलिटी योजना, बिना हेलमेट चलने पर जुर्माने की राशि दोगुना करने, बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने पर जुर्माना बढ़ाने एवं चौपहिया वाहन के लिए वीआईपी नंबर लेने के लिए निर्धारित शुल्क बढ़ाने जैसे निर्णय अहम हैं। अब यदि आप अपने कंडम हो चुके किसी वाहन का नंबर अपने किसी नए वाहन के लिए चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको पुराने वाहन के नष्ट किए जाने का प्रमाण पत्र देना होगा। नए नियम के तहत बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के वाहन चलाने पर अब 300 की जगह पर 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। वहीं ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने अथवा बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 500 की जगह 1000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। इसके साथ ही वीआईपी नंबर की फीस भी बढ़ाई गई है। अब चौपहिया वाहन के लिए वीआईपी नंबर लेने के लिए 15 हजार से एक लाख रुपए देने होंगे। जबकि दोपहिया वाहन के लिए 2 से 3 हजार रुपए अतिरिक्त देने होंगे। इस तरह सरकार ने जुर्माने की राशि बढ़ाकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करने के प्रयास किए हैं। ताकि लोग यातायात नियमों का पालन करें।