प्रमुख उद्योगपति को न्यायालय का झटका, कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश

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मथुरा। जनपद के चर्चित उद्योगपति और एक चार्टर्ड एकाउंटेंट के बीच चल रहे एक मामले में उस समय नया मोड़ आया। जब इस मामले में विवेचक द्वारा लगाई गई एफआर को सीए द्वारा चैलेंज किया गया और न्यायालय ने एफआर को निरस्त करते हुए मामले में फिर से विचार करने के आदेश दिए हैं।
शहर के प्रमुख चार्टर्ड एकाउंटेंट अभिषेक गर्ग ने 15 मार्च 2018 को वृंदावन कोतवाली में 2.71 एकड़ जमीन मौजा छटीकरा के जमीनी विवाद को लेकर उद्योगपति श्रीनाथ चतुर्वेदी पुत्र बिट्ठलदास पाठक, सिद्धार्थ चतुर्वेदी पुत्र श्रीनाथ चतुर्वेदी निवासी गली पीरपंच, संजय चतुर्वेदी पुत्र प्रयागनाथ चतुर्वेदी निवासी बंगाली घाट एवं राजू चतुर्वेदी पुत्र बैजनाथ चतुर्वेदी निवासी गताश्रम टीला के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 506, 406 आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसकी अपराध संख्या 381/2018 है। इस मुकदमे में विवेचक ने मामले को फर्जी बताते हुए अपनी फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। मामले की जांच पर विश्वास न होने के कारण सीए अभिषेक गर्ग ने एफआर को न्यायालय में चुनौती दी। सीए अभिषेक गर्ग के आवेदन को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने एफआर को निरस्त कर दिया है। साथ ही सभी आरोपियों को समन जारी करने के भी आदेश दिए हैं। 27 अपै्रल 2019 को सभी आरोपियों को न्यायालय में तलब किया गया है।