बीमा कंपनी को देनी होगी बाइक क्लेम की राशि

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मथुरा। बीमा होने के बाद भी चोरी हुई मोटर साइकिल का क्लेम पीड़ित को न करना इंश्योरेंस कंपनी को भारी पड़ गया है। जिला उपभोक्ता फोरम ने चोरी हुई बाइक की बीमित धनराशि साधारण ब्याज और वाद व्यय के साथ पीड़ित वादी को अदा करने के लिए बीमा कंपनी को आदेशित किया है। इससे पीड़ित ने राहत की सांस ली है।


थाना हाइवे अंतर्गत इंद्रपुरी कालोनी निवासी नेम सिंह पुत्र खेम चंद की बाइक को थाना महावन अंतर्गत बाबा हरिदास इंटर कालेज के समीप बदमाशों ने तमंचों के बल पर लूट लिया था। नेम सिंह ने इसकी सूचना बीमा कंपनी को देते हुए थाना महावन में एफआईआर भी दर्ज कराई। पुलिस द्वारा बाइक न ढूंढ पाने के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई लेकिन बीमा कंपनी ने बाइक का बीमा होने के बाद भी क्लेम की धनराशि पीड़ित को देने से इंकार कर दिया। बीमा कंपनी का कहना था कि नेम सिंह ने जानबूझ कर अपनी बाइक की चाबी इग्नीशन में लगी छोड़ी थी। इससे बाइक चोरी हुई। बाइक की सुरक्षा का दायित्व नेम सिंह का भी बनता है।

यही कारण है कि नेम सिंह को बाइक का क्लेम नहीं दिया जा सकता। बीमा कंपनी के इस मनमानी भरे रवैये से परेशान होकर पीड़ित नेम सिंह ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया। जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए नेम सिंह के पक्ष में निर्णय दिया है। फोरम द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार बीमा कंपनी को बाइक की बीमित धनराशि 55,318 रुपए 6 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज के साथ एवं वाद व्यय के रुप में 4000 रुपए वादी नेम सिंह को 30 दिन के अंदर देने हांगे। इस निर्णय से बीमा कंपनी में खलबली मच गई है।