खराब एलईडी न बदलना कंपनी को पड़ा भारी, देनी होगी टीवी की पूरी कीमत

0
1092

मथुरा। एक उपभोक्ता ने सोनी कंपनी का एलईडी टीवी खरीदा। करीब 3 माह बाद ही टीवी में खराबी आ गई। वारंटी पीरियड में होने पर भी न तो टीवी को बदला गया और न ही उसकी मरम्मत कराई गई। जबकि उपभोक्ता ने इसकी शिकायत कंपनी से कई बार की। परेशान होकर जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया गया। जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को टीवी की पूरी कीमत और वाद व्यय अदा करने के आदेश दिए हैं।
बलदेव निवासी दिविशा कुमार शर्मा पत्नी अजय कुमार पांडेय ने सोनी कंपनी का एक एलईडी टीवी 70 हजार रुपए में खरीदा था। टीवी खरीदने के बाद से ही उसमें कोई भी प्रोग्राम साफ नहीं आता था। शिकायत के बाद भी इसे सही नहीं किया गया। करीब 3 माह बाद ही एलईडी ने पूरी तरह काम करना बंद कर दिया। ठीक कराने के लिए कहा गया तो सर्विस सेंटर से आए इंजीनियर ने टीवी सही कराने में करीब 40 हजार रुपए का खर्चा बताया। जब उपभोक्ता ने कहा कि टीवी अभी वारंटी पीरियड में है तो इसे सही कराने के लिए पैसे नहीं लगने चाहिए, अथवा टीवी को बदला जाए। लेकिन कंपनी ने न तो टीवी को सही कराया और न ही टीवी को बदला गया। कंपनी में सुनवाई न होने के चलते दिविशा शर्मा ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करते हुए टीवी की कीमत 70 हजार और मानसिक क्षति के रुप में 30 हजार रुपए का दावा किया। जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों को सुनते हुए दिविशा शर्मा के पक्ष में निर्णय सुनाया। निर्णयानुसार कंपनी को टीवी की पूरी कीमत 61,135 रुपए वाद दायर करने की तिथि से लेकर भुगतान करने की तिथि तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ और वाद व्यय के रुप में 4 हजार रुपए का भुगतान करना होगा। इससे उपभोक्ता ने राहत की सांस ली है।