जयगुरूदेव विवाद: पीड़ित ने लगाया पुलिस पर सांठ-गांठ का आरोप

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मथुरा। जय गुरूदेव की सम्पत्ति के एकाधिकार को लेकर छिड़ी कानूनी जंग में एक गुट थाना पुलिस पर आरोपी पक्ष से सांठ-गांठकर दर्ज रिपोर्ट में रिश्वत लेकर एफ आर लगाने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई है।

दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जयगुरूदेव की हजारों करोड़ की सम्पत्ति को लेकर सड़क से लेकर न्यायालय तक छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। जयगुरूदेव आश्रम निवासी शैलेन्द्र सिंह चैहान ने फर्जी तरीके से जमीन पर बैनामा कराये जाने की रिपोर्ट पंकज यादव सहित अन्यमथुरा। जय गुरूदेव की सम्पत्ति के एकाधिकार को लेकर छिड़ी कानूनी जंग में एक गुट थाना पुलिस पर आरोपी पक्ष से सांठ-गांठकर दर्ज रिपोर्ट में रिश्वत लेकर एफ आर लगाने की शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई है।

दिल्ली-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जयगुरूदेव की हजारों करोड़ की सम्पत्ति को लेकर सड़क से लेकर न्यायालय तक छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। जयगुरूदेव आश्रम निवासी शैलेन्द्र सिंह चैहान ने फर्जी तरीके से जमीन पर बैनामा कराये जाने की रिपोर्ट पंकज यादव सहित अन्य लोगों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर थाना हाइवे में मु॰अ॰ संख्या 308/2019 धारा 420, 463, 468, 471, के अन्तगर्त दर्ज कराई थी। जिसमें थाना हाइवे के विवेचक द्वारा आरोपी पक्ष से सांठगांठ कर एफ आर लगा दी गई। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस महानिदेशक लखनऊ सहित उच्च अधिकारियों से करते हुए विवेचक पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने पहले तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके बाद न्यायालय के आदेश के बाद भी डेढ़ माह बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। पीड़ित ने कहा कि उसके एवं गवाहों द्वारा शपथ पत्र के साथ विवेचक द्वारा आरोपी पक्ष से सांठगांठ कर साक्ष्यों को नजर अन्दाज कर एफ आर लगा दी गई। पत्र में आरोप लगाया है कि विवेचक की अकाट्य साक्ष्य सौपें गये थे। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य सुनवाई मनुभाई पटेल पुत्र दाहिया भाई पटेल जो कि षड़यत्र में शामिल हैं द्वारा 22 जून 2012 को उपनिबन्धक तहसील सदर मािुरा में जय गुरूदेव धर्म प्रचारक ट्रष्ट के सम्बन्ध में पंजीकृत संशोधन प्रलेख प्रस्तुत कर ट्रष्ट की बैठक बुलाकर पंकज कुमार यादव को ट्रष्ट का अध्यक्ष मनोवीत किया गया। जबकि ट्रष्ट के बायोलौज के अनुसार ट्रष्टी अथवा अध्यक्ष की नियुक्ति बहुमत के आधार पर हो सकती है। हजारों करोड़ की सम्पत्ति को हड़पने के लिये फर्जी दस्ताबेज तैयार किये गये हैं जिनकी उच्च स्तरीय जांच होना जरूरी है।

शैलेन्द्र सिंह ने मामले की विवेचना अन्य किसी जोन से कराये जाने की मांग की है। लोगों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर थाना हाइवे में मु॰अ॰ संख्या 308/2019 धारा 420, 463, 468, 471, के अन्तगर्त दर्ज कराई थी। जिसमें थाना हाइवे के विवेचक द्वारा आरोपी पक्ष से सांठगांठ कर एफ आर लगा दी गई। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस महानिदेशक लखनऊ सहित उच्च अधिकारियों से करते हुए विवेचक पर आरोप लगाया है कि पुलिस ने पहले तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके बाद न्यायालय के आदेश के बाद भी डेढ़ माह बाद रिपोर्ट दर्ज की गई। पीड़ित ने कहा कि उसके एवं गवाहों द्वारा शपथ पत्र के साथ विवेचक द्वारा आरोपी पक्ष से सांठगांठ कर साक्ष्यों को नजर अन्दाज कर एफ आर लगा दी गई। पत्र में आरोप लगाया है कि विवेचक की अकाट्य साक्ष्य सौपें गये थे। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य सुनवाई मनुभाई पटेल पुत्र दाहिया भाई पटेल जो कि षड़यत्र में शामिल हैं द्वारा 22 जून 2012 को उपनिबन्धक तहसील सदर मािुरा में जय गुरूदेव धर्म प्रचारक ट्रष्ट के सम्बन्ध में पंजीकृत संशोधन प्रलेख प्रस्तुत कर ट्रष्ट की बैठक बुलाकर पंकज कुमार यादव को ट्रष्ट का अध्यक्ष मनोवीत किया गया। जबकि ट्रष्ट के बायोलौज के अनुसार ट्रष्टी अथवा अध्यक्ष की नियुक्ति बहुमत के आधार पर हो सकती है। हजारों करोड़ की सम्पत्ति को हड़पने के लिये फर्जी दस्ताबेज तैयार किये गये हैं जिनकी उच्च स्तरीय जांच होना जरूरी है। शैलेन्द्र सिंह ने मामले की विवेचना अन्य किसी जोन से कराये जाने की मांग की है।